Court Decision on IB Officer Murder: दिल्ली दंगा मामले में 13 जुलाई को सुनवाई

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में फैसला अब 13 जुलाई को सुनाया जाएगा। कड़कड़डूमा कोर्ट ने
2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में फैसला अब 13 जुलाई को सुनाया जाएगा। कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए नई तारीख निर्धारित की है। अंकित शर्मा की हत्या उस समय हुई थी जब दिल्ली में दंगे भड़क रहे थे। दंगों के दौरान वह अचानक लापता हो गए थे और बाद में उनका शव एक नाले से बरामद किया गया। इस घटना ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में व्यापक चर्चा और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की थीं। मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कुल 11 आरोपी हैं, जिनके खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही है। अदालत सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 13 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी।
अंकित शर्मा के पिता की शिकायत के आधार पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में इस मामले की एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच की और आरोपपत्र दाखिल किया। इस आरोपपत्र में भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत चार्जशीट पेश की गई है। इनमें धारा 109, 114, 147, 148, 149, 436, 153A, 505, 365, 302, 201, 120B और 34 शामिल हैं। इन धाराओं में हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा, आगजनी, अपहरण, सबूत मिटाने और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह मामला 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक माना जाता है।
















