Court Sentences Criminal in Six Cases: श्रावस्ती में दोषी को छह मामलों में सजा सुनाई गई

श्रावस्ती से एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय सामने आया है, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भिनगा नगर के हनुमानगढ़ी मुहल्ला निवासी गिरीश बहेलिया को छह अलग-अलग मामलों में स
श्रावस्ती से एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय सामने आया है, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भिनगा नगर के हनुमानगढ़ी मुहल्ला निवासी गिरीश बहेलिया को छह अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है। एसीजेएम/एफटीसी प्रद्युम्न कुमार मिश्रा ने गिरीश को साइकिल चोरी और मारपीट के मामले में एक वर्ष, नौ माह और 11 दिन की सजा सुनाई, साथ ही 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह निर्णय न्यायालय द्वारा गंभीरता से लिए गए मामलों में से एक है, जिसमें गिरीश की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए सजा का प्रावधान किया गया है। अभियोजन पक्ष के वरिष्ठ अधिकारी महेंद्र सिंह राठौर ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गिरीश पर कई आरोप लगे थे, जिनमें गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले भी शामिल हैं। इन मामलों में उसे तीन वर्ष, 10 माह और 22 दिन की सजा सुनाई गई है।
इसके अलावा, गिरीश को गाली-गलौज और मारपीट के एक अन्य मामले में भी तीन वर्ष, 10 माह और 22 दिन की सजा दी गई। चोरी की नीयत से घर में घुसकर चाकू के बल पर धमकी देने के दो मामलों में उसे तीन वर्ष, 11 माह और 14 दिन की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही, बीएसएनएल कार्यालय का ताला तोड़कर कंप्यूटर चोरी करने के मामले में भी उसे तीन वर्ष, 11 माह और 14 दिन की सजा दी गई। इस मामले में भी 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा, चोरी की योजना बनाने के मामले में गिरीश को तीन वर्ष, चार माह की सजा और 500 रुपये का अर्थदंड भी भुगतना पड़ा।
















