Delhi Police Notice on Umar Khalid Bail Plea: उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शारजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। शु
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शारजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान, जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे उमर खालिद की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। इसके साथ ही, अदालत ने इन दोनों मामलों को एक साथ जोड़ते हुए अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त, 2026 निर्धारित की है। इस प्रकार, यह मामला अब एक साथ सुना जाएगा, जिससे दोनों आरोपियों की स्थिति पर एक समान निर्णय लिया जा सकेगा।
यह नई अपील कड़कड़डूमा ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई, 2026 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी, 2026 के आदेश के अनुसार, आरोपी केवल तभी नई जमानत मांग सकते हैं जब सुरक्षित गवाहों के बयान दर्ज हो जाएं या उस आदेश को आए हुए एक साल बीत चुका हो। इस स्थिति में, उमर खालिद के वकीलों ने हाईकोर्ट के समक्ष दो प्रमुख दलीलें प्रस्तुत की हैं। उनका कहना है कि आरोपी लगभग छह साल से जेल में हैं और इस दौरान मुकदमे में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। अदालत में आरोपों को तय करने पर भी बहस पूरी नहीं हो सकी है, जो कि एक गंभीर मुद्दा है।

















