Dehradun News: कर्मचारियों के आंदोलन पर प्रतिबंध, एस्मा लागू

उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों के आंदोलन पर रोक लगाने के लिए छह माह के लिए एस्मा (अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम) लागू कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक व
उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों के आंदोलन पर रोक लगाने के लिए छह माह के लिए एस्मा (अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम) लागू कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल और आंदोलन करते रहते हैं। ऐसे में सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि राज्य में आवश्यक सेवाओं का संचालन बाधित न हो। एस्मा के तहत, कर्मचारियों को हड़ताल करने से रोका जाएगा, जिससे सरकारी सेवाओं में कोई रुकावट न आए। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य में कर्मचारियों की हड़तालें बढ़ती जा रही थीं।
सरकार के इस निर्णय के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि यह कदम राज्य की जनता की भलाई के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपनी मांगों को उठाने का अधिकार है, लेकिन यह भी जरूरी है कि वे अपने कार्यों को जारी रखें ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस अधिसूचना के बाद, कर्मचारियों के संगठन और यूनियन इस मुद्दे पर विचार कर सकते हैं कि उन्हें आगे क्या कदम उठाना चाहिए।
















