Fuel Policy in NCR: 1 अक्टूबर से बिना पीयूसीसी नहीं मिलेगा पेट्रोल

गुरुग्राम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (ncr) में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक नई नीति लागू की जा रही है, जिसके तहत 1 अक्टूबर से बिना प्रदूषण नियंत्रण
गुरुग्राम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक नई नीति लागू की जा रही है, जिसके तहत 1 अक्टूबर से बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) के वाहन मालिकों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। इस नीति के तहत गुरुग्राम के 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। इन कैमरों की स्थापना का कार्य 31 अगस्त तक पूरा किया जाना है, जिसमें से 300 पेट्रोल पंपों पर यह तकनीक लागू की जाएगी। यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के तहत उठाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या को कम करना है।
इस नई नीति के पहले चरण में अगस्त महीने के दौरान गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत जिलों के कुल 775 पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद सितंबर में एनसीआर के अन्य जिलों के 2005 पेट्रोल पंपों को इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। सीएक्यूएम ने 30 सितंबर तक एनसीआर के सभी 2780 पेट्रोल पंपों को इस व्यवस्था में शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एएनपीआर कैमरे पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहनों की नंबर प्लेट को स्वचालित रूप से स्कैन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन का पीयूसीसी वैध है या नहीं।















