Adani gets major relief in US: अमेरिका में गौतम अडानी को बड़ी राहत, कोर्ट ने आपराधिक केस किया खारिज

अमेरिका के एक न्यायाधीश ने अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया है। न्यूयॉर्क के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ने अडानी ग्र
अमेरिका के एक न्यायाधीश ने अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया है। न्यूयॉर्क के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोप खारिज कर दिए हैं। यह निर्णय कथित धोखाधड़ी और रिश्वत के मामले में करीब दो साल से चल रही कानूनी प्रक्रिया के अंत का संकेत देता है।
न्यायाधीश निकोलस गारोफिस ने न्याय मंत्रालय के नियम 48(A) के तहत दायर याचिका को मंजूरी दी, जिसमें आरोपपत्र को खारिज करने का अनुरोध किया गया था। अभियोजन पक्ष से मामले को वापस लेने के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगने के बाद न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार किया। आरोपों को स्थायी रूप से खारिज करने का अर्थ है कि आपराधिक कार्यवाही हमेशा के लिए समाप्त हो गई है और इन्हें दोबारा दायर नहीं किया जा सकता। हालांकि, अदालत ने आरोपों की सत्यता पर कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं दिया है।
गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए अदालत के फैसले का स्वागत किया और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की बात कही। न्यायाधीश गारोफिस ने सोमवार को यह फैसला सुनाया और मामले को समाप्त करने पर सहमति जताने से पहले अभियोजन पक्ष से विस्तार से पूछा कि वे इसे क्यों समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या अडानी के अमेरिका में 10 अरब डॉलर के निवेश का इस निर्णय में कोई योगदान था।
न्याय विभाग के अधिकारी ट्रेंट मैककोटर ने कहा कि उन्होंने अडानी के वकीलों और अन्य अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद आरोप वापस लेने का निर्णय लिया। 4 जुलाई को दायर याचिका में उन्होंने इस मामले को मुख्य रूप से एक विदेशी मामला बताया, जिसे साबित करना कठिन था और जो विभाग की प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं था। उन्होंने अडानी के निवेश प्रस्ताव को अपने फैसले का कारण नहीं बताया।














