Haryana: गैरहाजिर रहने वाले SHO को मिली सजा, एक घंटे तक रहे सलाखों के पीछे

हरियाणा के कैथल की विशेष अदालत ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान सभी को चौंका दिया। अदालत ने जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार को बार-बार ग
हरियाणा के कैथल की विशेष अदालत ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान सभी को चौंका दिया। अदालत ने जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार को बार-बार गैरहाजिर रहने के कारण एक घंटे तक कोर्ट परिसर में बने बक्शीखाना में रखने का आदेश दिया। यह आदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश मोहित अग्रवाल द्वारा दिया गया, जिसमें कहा गया कि इंस्पेक्टर को वर्दी सहित साढ़े 10 बजे से साढ़े 11 बजे तक हिरासत में रखा जाए। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में रोष का माहौल देखने को मिला। पुलिसकर्मियों का कहना है कि अदालत की नाराजगी सही हो सकती है, लेकिन इस तरह का तरीका अपमानजनक था।
इंस्पेक्टर राजेश कुमार, जो वर्तमान में सिरसा जिले के बड़ाबूढ़ा थाने में एसएचओ के रूप में तैनात हैं, पर आरोप है कि वह गवाही के लिए कई तारीखों पर अदालत में पेश नहीं हुए। इसी कारण 29 अगस्त को अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इस मामले में अदालत के आदेश के बाद पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बन गया है। कई पुलिसकर्मी इसे अधिकारी का अपमान मानते हैं और इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं।
















