Hearing on Ban of Dangerous Chinese Manja: यूपी में चीनी मांझे पर रोक मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई सोमवार को

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में चीनी मांझे के कारण हो रही मौतों और लोगों के घायल होने की घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सोमवार को सुन
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में चीनी मांझे के कारण हो रही मौतों और लोगों के घायल होने की घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सोमवार को सुनवाई होने जा रही है। यह मामला न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ के समक्ष 3 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले कोर्ट ने चीनी मांझे की ऑनलाइन उपलब्धता को रोकने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब पर याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए समय भी दिया गया था। यह जनहित याचिका वर्ष 2018 में एक स्थानीय अधिवक्ता द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें जानलेवा चीनी मांझे पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
इससे पहले मई में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रदेश में खतरनाक चीनी मांझे से होने वाली मौतों और घायल होने की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने प्रदेश के गृह और कर विभाग के अपर मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशक, औद्योगिक विकास और पर्यावरण विभागों के प्रमुखों को 13 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इन अधिकारियों से यह पूछा था कि पहले के आदेश के तहत प्रतिबंधित चीनी मांझे के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है। इस संदर्भ में 13 जुलाई को ये अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे और आवश्यक जानकारी प्रदान की थी।
















