HP High Court Verdict: अनारक्षित पदों पर SC/ST कट-ऑफ का लाभ नहीं, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश की यूडीसी भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश की यूडीसी भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई पद अनारक्षित है, तो उस पर केवल सामान्य श्रेणी का कट-ऑफ लागू होगा। इसका मतलब यह है कि अनुसूचित जाति (SC) या अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऐसे पदों पर आरक्षित श्रेणी के न्यूनतम अंकों का लाभ नहीं मिल सकता। इस निर्णय के साथ ही अदालत ने विश्वविद्यालय की संशोधित चयन सूची को वैध मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अनारक्षित पदों के लिए आवेदन कर रहे थे और जिनकी उम्मीदें इस मामले में प्रभावित हुई थीं।
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी भर्ती प्रक्रिया में पद केवल अनारक्षित और सामान्य श्रेणी के लिए विज्ञापित किए गए हैं, तो उस पर विचार के लिए अनारक्षित श्रेणी का ही योग्यता मापदंड लागू होगा। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने माना कि ऐसे पदों पर अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित कम अंक के आधार पर नहीं किया जा सकता। इस निर्णय ने यह सुनिश्चित किया है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनी रहे और सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिले।

















