Important news for paddy farmers: धान की खेती करने वाले किसानों के लिए जरूरी खबर, 14 अगस्त तक कराना होगा फसल बीमा

गाजियाबाद से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में खरीफ सीजन के लिए धान की फसल को अधिसूचित किया गया है। इस संदर्भ में जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि व
गाजियाबाद से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में खरीफ सीजन के लिए धान की फसल को अधिसूचित किया गया है। इस संदर्भ में जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी धान की फसल का बीमा समय पर कराएं। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फसल को किसी भी प्रकार की क्षति होने पर बीमा के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी फसल का बीमा अवश्य कराएं।
जिला कृषि अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि गैर ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है, जबकि ऋणी किसानों के लिए यह तिथि 31 अगस्त है। किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, स्वप्रमाणित फसल बुवाई घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी और बैंक पासबुक की प्रति लेकर कामन सर्विस सेंटर या बैंक शाखा में जाकर आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया सरल है और किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
धान की फसल का बीमा कराने के लिए निर्धारित प्रीमियम 1,660 रुपये प्रति हेक्टेयर रखा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ अन्य कारणों से फसल को होने वाली क्षति का भी बीमा कवर किया जाता है। इसके अलावा, शासन ने योजना से संबंधित जानकारी और फसल क्षति की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 14447 जारी किया है। किसान यदि अपनी फसल में नुकसान का सामना करते हैं, तो उन्हें 72 घंटे के भीतर सूचना देकर क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार है। यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच साबित हो सकती है।
















