Ram Nagar 2016 Attack Case: रामनगर में 10 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना

जेएनएफ, जम्मू। ऊधमपुर के सेशन कोर्ट ने रामनगर में वर्ष 2016 में एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास और
जेएनएफ, जम्मू। ऊधमपुर के सेशन कोर्ट ने रामनगर में वर्ष 2016 में एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपित सुमित शर्मा, जो रामनगर के वार्ड नंबर-सात का निवासी है, पर आरोप लगाया गया था कि उसने जानबूझकर पीड़ित प्रदीप कुमार पर हमला किया। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित के चेहरे और गर्दन पर बार-बार किए गए वार से यह स्पष्ट होता है कि आरोपित की हत्या करने की मंशा थी। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। यह मामला पुलिस थाना रामनगर में दर्ज एफआईआर से संबंधित है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 10 फरवरी 2016 की शाम करीब पांच बजे हुई थी। उस समय पीड़ित प्रदीप कुमार अपनी दुकान के बाहर खड़ा था, तभी आरोपित सुमित शर्मा धारदार हथियार लेकर वहां पहुंचा और उसके चेहरे, नाक, गाल तथा गर्दन पर लगातार वार किए। इस हमले में प्रदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे पहले रामनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया। उपचार के दौरान उसके चेहरे पर 40 से अधिक टांके लगाए गए। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित के चेहरे पर दो गंभीर कटे हुए घाव और पीठ पर एक अन्य चोट दर्ज की गई।
















