Supreme Court Stays Demolition in Khandwa: 40 साल से रह रहे परिवारों को मिली राहत

भोपाल से मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के खंडवा में घरों को गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रभावित परिवारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान क
भोपाल से मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के खंडवा में घरों को गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रभावित परिवारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक इन मकानों को गिराने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। यह मामला अब 3 अगस्त 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस निर्णय से उन परिवारों को राहत मिली है जो पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची एवं वी. मोहना शामिल थे, ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता निजाम पाशा की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। पाशा ने अदालत में कहा कि प्रभावित लोग लंबे समय से यहां रह रहे हैं और उन्हें बिना उचित व्यवस्था के उनके घरों से बेदखल नहीं किया जा सकता। उन्होंने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि जब तक उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों की जानकारी भी मांगी। अधिवक्ता पाशा ने बताया कि हाई कोर्ट ने प्रभावित निवासियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया था, जिसमें उन्हें किसी अन्य स्थान पर आवास उपलब्ध कराने के लिए भुगतान करने की बात कही गई थी। सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित घरों को गिराने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त 2026 को होगी। इस आदेश के बाद प्रभावित परिवारों में राहत की लहर दौड़ गई है।
















