Olympic Wrestler Sushil Kumar denied bail in Sagir Dhankhar murder case: सागर धनखड़ हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार को जमानत नहीं मिली

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को मई 2021 के सागर धनखड़ मर्डर केस में पहलवान सुशील कुमार की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस पुरषेंद्र कुमार कौरव ने जमानत अर
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को मई 2021 के सागर धनखड़ मर्डर केस में पहलवान सुशील कुमार की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस पुरषेंद्र कुमार कौरव ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए विस्तृत आदेश का इंतजार करने की बात कही। सुशील कुमार ने अधिवक्ता साहिल मलिक के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने बदलती परिस्थितियों का हवाला देते हुए नियमित जमानत मांगी थी। उनका दावा था कि रोहिणी कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के सभी प्रमुख गवाहों से पूछताछ की है।
इससे पहले, 6 फरवरी को रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत अर्जी खारिज की थी। ट्रायल कोर्ट में मृतक के पिता की वकील जोशिनि तुली ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। सुशील कुमार को पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च 2025 में नियमित जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को यह कहते हुए जमानत रद्द कर दी कि अभी भी महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ बाकी है।
सुशील कुमार ने 20 अगस्त 2025 को सरेंडर कर दिया था। उनके वकील ने कहा था कि परिस्थितियां काफी बदल गई हैं, क्योंकि अभियोजन पक्ष के सभी महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और आरोपी के सबूतों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है। अर्जी में यह भी कहा गया कि सुशील कुमार को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई फायदा नहीं होगा, और जेल में रहने से उनकी सेहत को नुकसान हो रहा है।
अर्जी में उल्लेख किया गया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष के 222 गवाह हैं, जिनमें से 42 महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। यह मामला अभियोजन पक्ष के सबूत दर्ज करने के चरण में है। आरोप है कि 4 और 5 मई 2021 की रात करीब 11:30 बजे, सागर धनखड़ और उनके साथियों का अपहरण किया गया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में ले जाया गया, जहां सुशील कुमार और उनके साथियों ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की।
















