Court reprimands BJP MLA for calling IAS officer Pakistani: IAS अधिकारी फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी कहने पर हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक को लगाई फटकार

कर्नाटक हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक एन रविकुमार को आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी कहने पर सख्त फटकार लगाई है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में जस्टिस एम नाग
कर्नाटक हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक एन रविकुमार को आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी कहने पर सख्त फटकार लगाई है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि किसी सिविल सेवक के धर्म के आधार पर ऐसी टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राजनेताओं की टिप्पणियों से न्यायपालिका पर बोझ बढ़ रहा है और उन्हें सार्वजनिक भाषणों में संयम बरतने की सलाह दी। जज ने कहा, "आप सभी को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसे बेतुके बयान जारी रहे तो आपराधिक अदालतें बेवजह के मुकदमों से भर जाएंगी। जज ने आगे कहा कि हत्या और जबरन वसूली जैसे गंभीर मामलों का निपटारा 10 साल से लंबित है।
रविकुमार ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली थी, लेकिन न्यायालय ने सवाल उठाया कि क्या माफी मांग लेने से उनके बयान का प्रभाव खत्म हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर किसी आईएएस अधिकारी को निशाना बनाना गलत है। याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट एम विनोद कुमार ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 193 और 353 के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं। उन्होंने तर्क किया कि रविकुमार ने यह बयान भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया था।
















