Tax Relief for Electronics: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए टैक्स में दी बड़ी छूट

नई दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक आइटम के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए घरेलू कंपनियों को अगले 15 वर्षों तक इनकम टैक्स म
नई दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक आइटम के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए घरेलू कंपनियों को अगले 15 वर्षों तक इनकम टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में टैक्स कानून में संशोधन का एक बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण कर सकें। इस प्रस्ताव के तहत, यदि कोई विदेशी कंपनी भारतीय फैक्ट्री को इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने के लिए मशीनरी और अन्य उपकरणों की आपूर्ति करती है, तो उस निर्माण से संबंधित आय पर अगले 15 वर्षों तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले यह छूट केवल 5 वर्षों के लिए थी, लेकिन विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा के बाद इसे बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय कंपनियों की आय पर वित्त वर्ष 2040-41 तक टैक्स नहीं लगेगा।
इस बिल के अंतर्गत उन इलेक्ट्रॉनिक आइटमों को भी शामिल किया गया है, जिनके निर्माण से संबंधित आय पर छूट मिलेगी। इनमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, व्यक्तिगत कंप्यूटर, टैबलेट, सर्वर और इनके प्रमुख पार्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक और टैक्स में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में, विदेशी कंपनियां भारतीय इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं को कंपोनेंट्स की आपूर्ति करने के लिए उनके यूनिट के पास के वेयरहाउस में कंपोनेंट्स रखती हैं, ताकि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित न हो। इस प्रक्रिया पर सरकार 2 प्रतिशत का टैक्स लेती है, लेकिन अब इसे भी अगले 15 वर्षों के लिए टैक्स से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण करने के लिए आकर्षित किया जा सकेगा।



















