Action against six schools in Noida: फीस बढ़ाने पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में जिलाधिकारी मेधा रूपम ने मंगलवार को निजी स्कूलों की फीस वृद्धि की समीक्षा की। इस ब
ग्रेटर नोएडा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में जिलाधिकारी मेधा रूपम ने मंगलवार को निजी स्कूलों की फीस वृद्धि की समीक्षा की। इस बैठक में यह पाया गया कि छह स्कूलों ने निर्धारित 7.23 प्रतिशत की सीमा से अधिक फीस बढ़ाई है। इसके अलावा, एक स्कूल ने कंपोजिट फीस के अतिरिक्त वार्षिक शुल्क भी लिया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2018 के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों को अधिकतम 7.23 प्रतिशत तक ही फीस बढ़ाने की अनुमति है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। जिन स्कूलों पर यह कार्रवाई की गई है, उनमें जेपी इंटरनेशनल स्कूल (सेक्टर-18), फार्च्यून वर्ल्ड स्कूल (सेक्टर-20), रामाज्ञा स्कूल (सेक्टर-50), विश्व भारती पब्लिक स्कूल (सेक्टर-28), श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल (सिटी सेंटर) और सेंट जोसेफ स्कूल (सेक्टर-दो) शामिल हैं।



















