Court allows Shadab to pursue LLB in Ghaziabad: गाजियाबाद में LLB की पढ़ाई करेगा दिल्ली दंगों का आरोपी शादाब, कोर्ट ने दी दाखिले की अनुमति

पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में हुए दिल्ली दंगा साजिश मामले के आरोपित शादाब अहमद को गाजियाबाद के कृष्णा लॉ कॉलेज में एलएलबी पाठ्यक्रम में दाखिले क
पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में हुए दिल्ली दंगा साजिश मामले के आरोपित शादाब अहमद को गाजियाबाद के कृष्णा लॉ कॉलेज में एलएलबी पाठ्यक्रम में दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने उसे चार से सात अगस्त के बीच सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत दी है, ताकि वह प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सके। शादाब के अधिवक्ता राहुल देव ने अदालत में बताया कि उनका मुवक्किल विधि की पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पांच जनवरी को जमानत देते समय लगाई गई शर्तों के कारण वह अब तक दाखिला नहीं ले सका। जमानत की शर्तों के अनुसार, उसे अदालत की पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली छोड़ने की अनुमति नहीं है। बचाव पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में उसे इसी तरह की अनुमति दी थी और इस मामले में भी वही दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने याचिका स्वीकार करते हुए शादाब को निर्धारित अवधि के दौरान प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति प्रदान की। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि शादाब तय तिथियों पर सुबह 8:30 बजे संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के आधे घंटे के भीतर उसे जाने दिया जाएगा। शादाब अहमद पहले गाजियाबाद के एक विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस (बीसीए) की पढ़ाई पूरी कर चुका है और दिल्ली के जगतपुरी स्थित एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर चुका है। वह वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की कथित साजिश के मामले में आरोपित है। इस मामले में शादाब की जमानत के समय अदालत ने उसे दिल्ली छोड़ने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके कारण वह अपनी पढ़ाई में बाधा महसूस कर रहा था। अब अदालत के इस निर्णय से उसे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का एक नया अवसर मिला है।


















