Haryana Government's Big Gift to Primary Teachers: जेबीटी अध्यापकों की टीजीटी पदों पर होगी पदोन्नति

हरियाणा सरकार ने जेबीटी अध्यापकों को टीजीटी पदों पर पदोन्नति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक
हरियाणा सरकार ने जेबीटी अध्यापकों को टीजीटी पदों पर पदोन्नति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे पात्र अध्यापकों के प्रमोशन के मामलों को तैयार कर 13 अगस्त तक निदेशालय को भेजें। मौलिक शिक्षा विभाग ने इसे 'मोस्ट अर्जेंट' मामला मानते हुए अधिकारियों को समय सीमा का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार, हाल ही में विभिन्न विषयों में जेबीटी/सीएंडवी से टीजीटी पदों पर पदोन्नति की गई थी, लेकिन कई योग्य अध्यापकों के मामलों को निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त किया गया। इसलिए, शिक्षा विभाग ने उन अध्यापकों को एक अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया है ताकि वे अपनी वरिष्ठता और पात्रता के अनुसार प्रमोशन का दावा प्रस्तुत कर सकें।
शिक्षा विभाग ने सभी पात्र अध्यापकों के प्रमोशन मामलों को 13 अगस्त 2026 तक हार्ड कापी और साफ्ट कापी दोनों माध्यमों से भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अपडेटेड एसीआर, स्पेशल एसीआर, एनओसी और समरी शीट भी अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी योग्य अध्यापक प्रमोशन से वंचित न रहें, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी जिले में कोई पात्र अध्यापक प्रमोशन से वंचित रह जाता है या बाद में कोई कानूनी विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की होगी।



















