Loan Guarantors in Himachal: कर्मचारियों की सैलरी से होगी रिकवरी

हिमाचल प्रदेश में ऋण मामलों में गारंटर बने शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से अब बकाया राशि की रिकवरी की जाएगी। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं वि
हिमाचल प्रदेश में ऋण मामलों में गारंटर बने शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से अब बकाया राशि की रिकवरी की जाएगी। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा भेजे गए पत्र के बाद लिया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। निदेशक स्कूल शिक्षा, आशीष कोहली ने सभी जिला उपनिदेशकों, जो प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित कर्मचारियों की सूची आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को उपलब्ध कराएं। निदेशालय के अनुसार, निगम ने 15 मई को भेजे गए पत्र में उन शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का विवरण दिया है, जिन्होंने ऋण मामलों में गारंटर की भूमिका निभाई थी। इस कार्रवाई के अंतर्गत करीब 30 शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी शामिल हैं।
इस संबंध में पहले भी दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब संबंधित डीडीओ को सूची भेजकर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने और उसकी सूचना निदेशालय को देने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग स्वयं इन मामलों की निगरानी करेगा। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कार्रवाई की सूचना संबंधित कार्यालयों के साथ-साथ स्कूल शिक्षा निदेशालय को भी भेजी जाए। विभाग इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी लंबित मामलों में समय पर कार्रवाई की जाए।



















