TGT Recruitment 2026: इलाहाबाद HC में नया तथ्य, 25% प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर

प्रयागराज से विधि संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती 2026 के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया
प्रयागराज से विधि संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती 2026 के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ के समक्ष आदित्य कुमार सिंह और 17 अन्य की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की गई। इस सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में कुल 125 प्रश्नों में से 33 प्रश्न गलत पाए गए हैं। पहले 29 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर बताए गए थे, लेकिन अब विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि बाकी चार प्रश्न भी गलत थे। इस प्रकार, कुल 33 प्रश्न गलत निकलने से यह स्पष्ट होता है कि ये प्रश्न पूरे पेपर के 125 प्रश्नों का 25 प्रतिशत से अधिक हैं। इन गलत प्रश्नों के अंक अन्य प्रश्नों में बांटकर संशोधित चयन सूची बनाने पर कोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया है।
कोर्ट में आयोग के अधिवक्ता के. शाही ने बताया कि गलत प्रश्नों के अंक अन्य प्रश्नों में बांट दिए गए हैं और इसी आधार पर एक नई संशोधित चयन सूची तैयार की गई है, जिसमें 42 और अभ्यर्थियों को स्थान मिला है। हालांकि, कोर्ट ने आयोग के इस समाधान से असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने कहा कि जब 25 प्रतिशत से अधिक प्रश्न गलत हैं, तो केवल अंक बांट देना कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रश्नपत्र तैयार करने की पूरी प्रक्रिया की जांच करना आवश्यक है, भले ही यह आयोग की जिम्मेदारी हो कि वह अपनी प्रक्रिया पर आत्मनिरीक्षण करे।



















