Warning! Are You Buying These 5 Unsafe Ghee Brands?: जांच में पाए गए असुरक्षित, बिक्री पर लगा रोक

जम्मू-कश्मीर के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग (एफएसडी) अनंतनाग ने हाल ही में एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य जिल
जम्मू-कश्मीर के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग (एफएसडी) अनंतनाग ने हाल ही में एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य जिले के विभिन्न बाजारों में उपलब्ध घी की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करना था। जून 2026 के दौरान, खाद्य सुरक्षा विभाग ने अनंतनाग जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों से अलग-अलग ब्रांडों के घी के कुल 18 नमूने एकत्र किए। इन नमूनों को परीक्षण के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद भेजा गया, जहां उनकी गुणवत्ता का गहन परीक्षण किया गया।
प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में पांच घी के नमूनों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत असुरक्षित घोषित किया गया। इन असुरक्षित घी के ब्रांडों में डेयरी मोहन का देसी घी (बैच नंबर 05), अपना डेयरी मिल्क (बैच नंबर डीएम 06), शाही ताज (बैच नंबर 134ए), नंदनी (बैच नंबर एनडी 28) और मिल्क बाइट का काउ घी (बैच नंबर 137) शामिल हैं। इन उत्पादों की बिक्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घी और अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते समय सतर्क रहें। साथ ही, खाद्य कारोबार संचालकों (एफबीओ) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के सभी प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी गई है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नियमित निरीक्षण और सख्त प्रवर्तन कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।



















