Atiq's Sons Granted Parole: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक के बेटों उमर और अली को पैरोल दी

प्रयागराज से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जिसमें माफिया अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी एक बड़ी जानकारी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक के जेल में बंद दोनों बेटों
प्रयागराज से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जिसमें माफिया अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी एक बड़ी जानकारी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक के जेल में बंद दोनों बेटों, मोहम्मद उमर और अली अहमद की पैरोल अर्जी को मंजूर कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप, दोनों भाई अपने छोटे भाई आबान अहमद के जनाजे और मिट्टी में शामिल हो सकेंगे। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पैरोल के दौरान दोनों किसी भी मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे।
मोहम्मद उमर और अली अहमद ने कोर्ट में पैरोल की याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई आबान की अंतिम विदाई में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए सीमित समय के लिए पैरोल देने का आदेश दिया है। इसके बाद, दोनों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रयागराज लाया जाएगा।
इससे पहले, सड़क हादसे में जान गंवाने वाले आबान का शव लेने के लिए उसका भाई अजहम अहमद झांसी पहुंचा था। उसने भावुक अपील की थी कि उसके दोनों भाइयों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए। झांसी-कानपुर हाईवे पर हुए इस हादसे में आबान और उसके साथी शाकिर उर्फ सोनू की मौत हो गई थी।
आबान का शव उसके बुआ के घर पर रखा गया है, जहां परिजन अंतिम दर्शन कर रहे हैं। उसे जुमे की नमाज के बाद कसारी-मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा, जहां पहले से उसके पिता अतीक अहमद और अन्य परिवार के सदस्य दफन हैं। अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
















