Bareilly News: प्रेमी से कराई पांच साल के भाई की हत्या, दोषी बहन को 20 साल कैद की सजा

बरेली में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक पांच साल के मासूम भाई की हत्या के मामले में उसकी बहन को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में न्यायाधी
बरेली में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक पांच साल के मासूम भाई की हत्या के मामले में उसकी बहन को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने स्पेशल पाक्सो कोर्ट में बुधवार को अपना फैसला सुनाया। इसके साथ ही, दोषी बहन पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में युवती के प्रेमी महेश को पहले ही उम्रकैद की सजा मिल चुकी है, जो इस जघन्य अपराध में उसकी संलिप्तता को दर्शाता है। यह मामला बरेली के लिए एक चेतावनी है कि परिवार के भीतर भी कितनी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जो कभी-कभी अपराध की ओर ले जाती हैं।
इस मामले की जड़ें उस दिन की घटना में हैं जब यह नाबालिग युवती अपने छोटे भाई के साथ थी। घटना के समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, जिसके कारण उसे उम्रकैद या फांसी की सजा नहीं दी जा सकती थी। भारतीय कानून के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के आरोपी को हत्या की साजिश के आरोप में कठोर सजा नहीं दी जा सकती। इसी कारण अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाई, जो कि एक गंभीर अपराध के लिए भी कम मानी जा सकती है। यह निर्णय न केवल न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में नाबालिगों के प्रति कानून की सीमाओं को भी उजागर करता है।
















