Court Acquits 56 Accused in Kerala Police Officer Murder Case: केरल में पुलिस कर्मी की हत्या के 23 साल बाद 56 आरोपित बरी

वायनाड, केरल। शुक्रवार को एक विशेष अदालत ने मुथंगा आंदोलन के दौरान 2003 में पुलिस कांस्टेबल केवी विनोद की हत्या के मामले में 56 आरोपितों को बरी कर दिया। इस मामल
वायनाड, केरल। शुक्रवार को एक विशेष अदालत ने मुथंगा आंदोलन के दौरान 2003 में पुलिस कांस्टेबल केवी विनोद की हत्या के मामले में 56 आरोपितों को बरी कर दिया। इस मामले में आदिवासी नेता एमजी गीतानंदन भी शामिल थे। अदालत ने हालांकि हत्या के प्रयास के एक अन्य मामले में चार व्यक्तियों को दोषी ठहराया है। वायनाड जिला और सत्र न्यायाधीश अय्यूब खान ई. ने सभी जीवित आरोपितों को बरी करते हुए कहा कि मामले में पर्याप्त सबूत नहीं हैं। दूसरी ओर, अशोकन नामक एक अन्य आरोपित को दोषी ठहराया गया, लेकिन उसके निधन के कारण उसे कोई सजा नहीं सुनाई गई। इस फैसले ने कई लोगों को चौंका दिया है, खासकर विनोद के परिवार को, जिन्होंने 23 वर्षों तक न्याय की उम्मीद की थी।
अदालत ने पुलिस अधिकारी अब्दुल सलाम और वन अधिकारी सशिधरण के हत्या के प्रयास के मामले में गीतानंदन, बिनू, रमेशन और अनिल कुमार को दोषी ठहराया। इन चारों को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन अदालत ने निर्देश दिया कि सजाएं समवर्ती चलेंगी, जिससे उन्हें केवल पांच साल की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा, अदालत ने पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान करने का भी आदेश दिया। विनोद के परिवार को सात लाख रुपये, अब्दुल सलाम को पांच लाख रुपये और सशिधरण को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय उन लोगों के लिए राहत का कारण बन सकता है, जिन्होंने इस मामले में वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा की है।















