Court Orders CBI to Submit Report: आरजी कर दुष्कर्म-हत्या मामले में सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की प्रशिक्षु चिकित्सक के दुष्कर्म-हत्या मामले में कथित साजिश के पहलू की जांच पर सीब
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की प्रशिक्षु चिकित्सक के दुष्कर्म-हत्या मामले में कथित साजिश के पहलू की जांच पर सीबीआइ को 28 अगस्त तक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सीबीआइ को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जांच किसी भी स्तर पर प्रभावित न हो। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ के समक्ष सीबीआइ ने जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और सामग्री संबंधी रिपोर्ट पेश की। इससे पहले 25 जून की सुनवाई में अदालत ने जांच की प्रगति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। इस मामले में न्यायालय ने सीबीआइ के संयुक्त निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित करने का आदेश दिया था। एसआइटी नौ अगस्त 2024 की रात प्रशिक्षु चिकित्सक के रात्रिभोज से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक की घटनाओं और कथित साजिश की जांच कर रही है। पीड़िता के स्वजन ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद साक्ष्य नष्ट किए गए और मामले की गंभीरता कम दिखाने का प्रयास किया गया था। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता होती है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और समाज में विश्वास बना रहे। अदालत ने सीबीआइ से अपेक्षा की है कि वह इस मामले में अपनी जांच को गंभीरता से ले और सभी पहलुओं की गहनता से जांच करे। यह निर्देश इस बात का संकेत है कि न्यायालय इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता से विचार कर रहा है। सीबीआइ को दिए गए निर्देश के बाद अब यह देखना होगा कि जांच एजेंसी किस प्रकार से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और क्या वह पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने में सफल होती है।
















