Court setback for Senthil Balaji: जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व मंत्री

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और द्रमुक नेता वी. सेंथिल बालाजी को मद्रास हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। उन्हें तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन से जुड़े एक कथि
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और द्रमुक नेता वी. सेंथिल बालाजी को मद्रास हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। उन्हें तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन से जुड़े एक कथित भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा है। यह मामला विशेष रूप से उस समय महत्वपूर्ण हो गया जब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को समय निर्धारित किया है। इस मामले में बालाजी पर आरोप है कि उन्होंने दुकानों और बार के आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाला किया है, जो कि विजिलेंस और एंटी-करप्शन निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दर्ज की गई एफआइआर से संबंधित है।
बालाजी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है और वे जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने इस मामले में बालाजी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि इस घोटाले के कारण सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। अभियोजन पक्ष का तर्क है कि पूर्व मंत्री को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना अत्यंत आवश्यक है ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके।
















