Court withdraws non-bailable warrant against former minister: पूर्व मंत्री पोनमुडी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को कोर्ट ने वापस लिया

चेन्नई के जॉर्ज टाउन स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व मंत्री पोनमुडी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को वापस ले लिया है। पोनमुडी पर शैव धर्म, वैष्णव
चेन्नई के जॉर्ज टाउन स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व मंत्री पोनमुडी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को वापस ले लिया है। पोनमुडी पर शैव धर्म, वैष्णव धर्म और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप हैं।
जस्टिस सी. सुंदरपांडियन ने पोनमुडी के अदालत में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने के बाद वारंट को रद्द कर दिया। अदालत ने उनकी आत्मसमर्पण याचिका और बीएनएसएस की धारा 72(2) के तहत वारंट रद्द करने की याचिका को स्वीकार किया। अब इस मामले की सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया है। आपराधिक याचिका संख्या 4037/2026 में दायर आत्मसमर्पण याचिका स्वीकार की गई है। सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। आपराधिक याचिका संख्या 4038/2026 में आरोपी के वकील द्वारा पुनः वारंट जारी करने की याचिका को भी स्वीकार किया गया है।
जज ने यह भी पाया कि पोनमुडी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को जुलाई में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, और निचली अदालत को छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, जब राज्य ने अदालत को बताया कि सभी शिकायतों की जांच की गई है और कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें बंद कर दिया गया है, तो अदालत ने स्वतः संज्ञान कार्यवाही बंद कर दी।
















