Court orders response from Gurugram Municipal Commissioner: आठ सप्ताह बाद भी नहीं हुए नगर निगम के चुनाव

गुरुग्राम से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कानूनी सुनवाई में, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम गुरुग्राम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव समय पर न करान
गुरुग्राम से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कानूनी सुनवाई में, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम गुरुग्राम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव समय पर न कराने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने नगर निगम आयुक्त सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता रोहित मदान ने अदालत में यह याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार ने 5 मार्च 2026 को एक आदेश में आश्वासन दिया था कि नगर निगम में इन दोनों पदों के चुनाव आठ सप्ताह के भीतर कराए जाएंगे। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस आश्वासन के आधार पर पहले की याचिका का निस्तारण किया गया था। लेकिन अब तक चुनाव नहीं कराए गए हैं, जिससे न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना हो रही है। अदालत ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की है।
इस सुनवाई के दौरान, प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता ने नोटिस स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि प्रतिवादियों को जवाब देने का अवसर दिया जाएगा। इसके साथ ही, अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले को अर्जेंट सूची में रखा जाए, ताकि इसे जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव न होने से स्थानीय प्रशासन में अस्थिरता बनी हुई है।
















