Haryana Police Recruitment: माता-पिता दोनों के निधन पर ही मिलेगा अनाथ श्रेणी का वेटेज

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। हरियाणा हाई कोर्ट ने अनाथ अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती में दिए जाने वाले वेटेज के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कि
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। हरियाणा हाई कोर्ट ने अनाथ अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती में दिए जाने वाले वेटेज के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल पिता की मृत्यु होने पर किसी अभ्यर्थी को अनाथ नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने कहा कि अनाथ की परिभाषा के अनुसार, केवल वही अभ्यर्थी अनाथ माना जाएगा, जिसके माता-पिता दोनों का निधन हो चुका हो। यह निर्णय उस समय आया है जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में अनाथ और विधवा श्रेणी के अभ्यर्थियों को पांच अंकों का वेटेज देने का प्रावधान था।
जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस अमरिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने हरियाणा पुलिस भर्ती से संबंधित 51 अपीलों को स्वीकार करते हुए 16 मई 2023 के सिंगल बेंच के फैसले को रद कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि पिता की मृत्यु की स्थिति में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि या तो पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु से पहले हुई हो या अभ्यर्थी की 15 वर्ष की आयु से पहले। इस मामले में विवाद तब बढ़ा जब कुछ अभ्यर्थियों ने यह दावा किया कि विज्ञापन में केवल पिता की मृत्यु का उल्लेख है, इसलिए यदि मां जीवित है, तो भी उन्हें अनाथ मानकर वेटेज दिया जाना चाहिए।
















