IIT BHU Case: आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला, अगली सुनवाई छह अगस्त को

आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) में सुनवाई का आयोजन किया गया। इस सुनवाई के दौरान न्यायाधीश कुलदीप
आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) में सुनवाई का आयोजन किया गया। इस सुनवाई के दौरान न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में सिटी कमांड सेंटर के सिपाही अनिल कुमार प्रजापति से बचाव पक्ष की ओर से जिरह पूरी की गई। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि छह अगस्त निर्धारित की है। यह मामला पिछले कुछ समय से काफी चर्चित रहा है और इसके प्रति लोगों की नजरें बनी हुई हैं।
इस मामले की शुरुआत दो नवंबर 2023 की रात को हुई थी, जब बीएचयू परिसर में आईआईटी की एक छात्रा के साथ बाइक सवार तीन युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया था। घटना के बाद पीड़िता ने लंका थाने में अपनी तहरीर दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल के नामों का खुलासा किया, जिसके बाद तीनों को आरोपी बनाया गया।
यह मामला न केवल बीएचयू परिसर में बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। अब अदालत में अभियोजन पक्ष की गवाही अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आगामी सुनवाई में टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी की गवाही भी होनी है, जो इस मामले में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस मामले की सुनवाई को लेकर सभी की नजरें बनी हुई हैं और न्याय की उम्मीद की जा रही है।
















