PM Crop Insurance Scheme Extended: अगले रबी तक लागू रहेगा पीएम फसल बीमा योजना, हरियाणा के किसानों को आपदा से बचाएगी यह स्कीम

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2026 से रबी 2026-27 तक लागू करने की अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2026 से रबी 2026-27 तक लागू करने की अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में क्लस्टर आधारित व्यवस्था को लागू किया जाएगा, जिसमें फसल बीमा, बीमा राशि, प्रीमियम दरें, बीमा इकाई और दावों के निपटान से संबंधित नियमों का निर्धारण किया गया है। खरीफ फसलों में धान, बाजरा, मक्का, कपास और मूंग शामिल हैं, जबकि रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों और सूरजमुखी को अधिसूचित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना है, जिससे वे अपनी फसल के नुकसान के मामले में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकें।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह योजना सभी ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक रहेगी। यदि कोई किसान इस योजना से बाहर रहना चाहता है, तो उसे नामांकन की अंतिम तिथि से कम से कम सात दिन पहले एक निर्धारित घोषणा पत्र जमा करना होगा। गैर-ऋणी किसान इस योजना के लिए स्वयं या कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत सूखा, बाढ़, जलभराव, कीट एवं रोग प्रकोप, ओलावृष्टि, तूफान जैसी व्यापक प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ स्थानीय आपदाओं को भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा, कटाई के बाद अधिकतम दो सप्ताह तक होने वाले ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को भी शामिल किया गया है।
















