Supreme Court Relief for Abhishek Banerjee's Aide: सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय को राहत, गिरफ्तारी पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहयोगी सुमित रॉय को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते
सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहयोगी सुमित रॉय को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें निर्देश दिया है कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करें। यह राहत कथित 'कैश फॉर जॉब' मामले में दी गई है, जिसमें रॉय की भूमिका की जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से रॉय को फिलहाल गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली है, लेकिन उन्हें जांच में शामिल होकर सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। इससे पहले, कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी रॉय को मिश्रित राहत दी थी, जिसमें उन्हें कुछ मामलों में अग्रिम जमानत मिली थी जबकि अन्य मामलों में उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सुमित रॉय को अब जांच में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि रॉय को सभी सवालों का जवाब देना होगा और जांच में सहयोग करना होगा। सालबोनी भूमि घोटाले से जुड़े मामले में रॉय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद यह मामला और भी महत्वपूर्ण हो गया है। सालबोनी मामला पश्चिम मेदिनीपुर जिले में लगभग 300 एकड़ सरकारी भूमि के कथित फर्जीवाड़े से संबंधित है, जिसमें जांच एजेंसियों ने गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। इस मामले में रॉय की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
















