Verdict on IB officer Ankit Sharma murder case: ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों की सजा पर आज आएगा फैसला

पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के दौरान आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज कड़कड़डूमा कोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में प
पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के दौरान आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज कड़कड़डूमा कोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। अदालत ने 13 जुलाई को ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों में दोषी पाया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने अदालत में कहा कि यह हत्या सुनियोजित और निर्मम थी, जो समाज में भय का माहौल पैदा करने वाली थी। उन्होंने सभी दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग की थी, यह कहते हुए कि इस तरह के अपराधों पर कठोरतम दंड आवश्यक है ताकि समाज में एक स्पष्ट संदेश जाए। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने मृत्युदंड का विरोध करते हुए अदालत से कहा कि यह मामला रेरेस्ट ऑफ द रेर की श्रेणी में नहीं आता। उन्होंने दोषियों की सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए कम सजा देने का अनुरोध किया।
इस मामले में सजा पर बहस के बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की थी। अब सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं। अंकित शर्मा का शव 26 फरवरी 2020 को चांदबाग क्षेत्र के एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले थे, जो इस मामले को और भी गंभीर बनाते हैं। यह मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में से एक है, जिसमें कई लोग प्रभावित हुए थे। इस हत्या ने न केवल अंकित शर्मा के परिवार को बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले में न्याय की उम्मीदें अब अदालत के फैसले पर निर्भर करती हैं।
















