Corruption crackdown in Madhubani: पूर्व SDO की 49 लाख से अधिक की संपत्ति होगी जब्त

राज्य ब्यूरो, पटना। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस वर्ष दो भ्रष्टाचारियों की कुल 65.48 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। इनमें से एक मामला हाल ही मे
राज्य ब्यूरो, पटना। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस वर्ष दो भ्रष्टाचारियों की कुल 65.48 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। इनमें से एक मामला हाल ही में मधुबनी जिले के जयनगर के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) गुलाम मुस्तफा अंसारी से संबंधित है, जिनकी 49.03 लाख रुपये से अधिक मूल्य की चल एवं अचल संपत्ति जब्त की जाएगी। निगरानी ब्यूरो के अनुसार, इस अधिकारी के खिलाफ वर्ष 2016 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया और वर्ष 2021 में विशेष न्यायालय में उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए आवेदन दायर किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद एक अगस्त 2026 को 49,03,963 रुपये की संपत्ति राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश पारित किया।
विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 से अब तक विशेष न्यायालय द्वारा 47 मामलों में कुल 32.83 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की आय से अधिक संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए जा चुके हैं। इनमें वर्ष 2024 में तीन मामलों में 6.43 करोड़ रुपये और वर्ष 2025 में तीन मामलों में 2.30 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्ती के आदेश शामिल हैं। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है, जिसमें अधिकारियों की संपत्ति की जांच की जा रही है। निगरानी ब्यूरो का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सरकारी पदों का दुरुपयोग न हो और भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए।
















