Court demands clear investigation report against former IPS Amitabh Thakur: पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर के खिलाफ दर्ज केस में कोर्ट ने पुलिस से मांगी स्पष्ट जांच आख्या, 11 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

वाराणसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ दर्ज एक मामले में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने चौक पुलिस को स
वाराणसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ दर्ज एक मामले में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने चौक पुलिस को स्पष्ट जांच आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश तब दिया गया जब अमिताभ ठाकुर के वकील अनुज यादव ने चौक पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट पर असहमति जताई। वकील ने अदालत से स्पष्ट रिपोर्ट मंगाने की अपील की, जिस पर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 11 अगस्त निर्धारित की। इस मामले में चौक पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी जांच को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें ताकि अदालत को सही जानकारी मिल सके।
इस मामले की शुरुआत तब हुई जब वीडीए के मानद सदस्य अंबरीष सिंह भोला ने पिछले साल नौ दिसंबर को चौक थाना में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा, बहुचर्चित कफ सीरप मामले में भी बिना किसी ठोस साक्ष्य के उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया गया। इस वीडियो के माध्यम से आरोपियों ने उनके खिलाफ भ्रामक और गलत जानकारी फैलाने का प्रयास किया, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा।
अमिताभ ठाकुर, जो पहले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि यह सब उनके खिलाफ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। उन्होंने अदालत में यह भी कहा कि ऐसे झूठे आरोपों के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब अदालत ने चौक पुलिस को निर्देश दिया है कि वे अपनी जांच को गंभीरता से लें और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी, जहां अदालत इस मामले की आगे की प्रक्रिया पर विचार करेगी।
















