Court Questions Vivek Oberoi's Absence: दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अभिनेता विवेक ओबराय ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश प्राप्त करने के बाद से अदालत की कार्यवाही में भाग लेने से पर
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अभिनेता विवेक ओबराय ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश प्राप्त करने के बाद से अदालत की कार्यवाही में भाग लेने से परहेज किया है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि विवेक ओबराय ने पांच फरवरी 2026 को अदालत से अपने पक्ष में आदेश मिलने के बाद से इस मामले की आगे की कार्यवाही में भाग नहीं लिया है। यह स्थिति अदालत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि यह दर्शाता है कि वादी अब मामले में सक्रियता से भाग नहीं ले रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह का व्यवहार न्यायिक प्रक्रिया के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाता है।
इस मामले की शुरुआत तब हुई जब इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने पांच फरवरी के आदेश के तहत दो यूआरएल को हटाने के लिए आवेदन दायर किया। एक्स का तर्क था कि ये पोस्ट विवेक ओबराय के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित नहीं हैं और ये उसके प्लेटफार्म पर किसी उपयोगकर्ता द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी के तहत की गई सामान्य बातें थीं। हालांकि, विवेक ओबराय ने एक्स के आवेदन पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, जिससे अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने सात दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया, तो यह माना जाएगा कि उन्हें एक्स के आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है।
















