Fraud Case in Muzaffarnagar: स्क्रैप कारोबारी पिता-पुत्र से 33 लाख की ठगी

मुजफ्फरनगर में एक स्क्रैप कारोबारी पिता-पुत्र को ठगी का शिकार बनाया गया है, जिसमें आरोपितों ने उन्हें 33.40 लाख रुपये का चूना लगाया। यह घटना तब हुई जब आरोपितों
मुजफ्फरनगर में एक स्क्रैप कारोबारी पिता-पुत्र को ठगी का शिकार बनाया गया है, जिसमें आरोपितों ने उन्हें 33.40 लाख रुपये का चूना लगाया। यह घटना तब हुई जब आरोपितों ने उन्हें कमाई का झांसा देकर गुमराह किया। पीड़ित इकबाल अहमद और उनके पुत्र जफर इकबाल ने न्यू सेफ एलपीजी प्रोडक्टस के नाम से एक फर्म खोली थी। आरोपितों ने उन्हें बताया कि वे चूरी स्क्रैप के कारोबार में साझेदार बन सकते हैं और प्रति किलो एक रुपये के हिसाब से लाभ देने का भरोसा दिया। जफर ने नवंबर 2025 में आरोपित शारिक खान को 10 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से भेजे थे। इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन छह लाख रुपये और नगद 20.60 लाख रुपये दिए। लेकिन, रकम देने के बावजूद उन्हें कारोबार से कोई आय नहीं मिली। जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपित ने उन्हें 10 लाख रुपये का फर्जी आरटीजीएस संदेश भेजा। इस पर पीड़ितों ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराई।
इस मामले में सपा नेता शारिक खान, मोहम्मद जावेद कस्सार उर्फ कलवा और नदीम के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपितों ने पीड़ितों को बार-बार आश्वासन दिया कि उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा, लेकिन जब पैसे नहीं लौटाए गए, तो पीड़ितों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
















