Kidney racket case in Kanpur: कानपुर किडनी रैकेट मामले में आरोपी डॉक्टर दंपती को मिली जमानत

कानपुर के चर्चित किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट मामले में आहूजा अस्पताल के संचालक डा. सुरजीत सिंह आहूजा और उनकी पत्नी डा. प्रीति आहूजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत
कानपुर के चर्चित किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट मामले में आहूजा अस्पताल के संचालक डा. सुरजीत सिंह आहूजा और उनकी पत्नी डा. प्रीति आहूजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की एकलपीठ ने डाक्टर दंपती को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब पुलिस ने इसी वर्ष 31 मार्च को कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में स्थित आहूजा अस्पताल में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इस कार्रवाई के दौरान डाक्टर दंपती सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद से ही यह मामला न्यायालय में चल रहा था।
पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर 27 जून को आरोप पत्र दाखिल किया था। डाक्टर दंपती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक रंजन मिश्रा ने अदालत में तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में किसी भी प्रकार का अवैध किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। इसके समर्थन में उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस की केस डायरी में डोनर आयुष चौधरी की किडनी निकाले जाने का कोई चिकित्सीय प्रमाण, अल्ट्रासाउंड या सर्जरी रिपोर्ट नहीं है। इसके अलावा प्राप्तकर्ता पारुल तोमर की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई।
















