High Court hears PIL against loudspeaker removal in mosques: पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका

पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (pil) दायर की गई है। इस या
पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इस याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना किसी लिखित आदेश या डेसिबल की जांच के लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं।
यह जनहित याचिका एक्टिंग चीफ जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस अतरूप बनर्जी की बेंच द्वारा स्वीकार की गई है। याचिका दायर करने वाले अब्दुल समद ने कोलकाता में एक रैली आयोजित करने की भी अनुमति मांगी है, जो राजाबाजार से सियालदह होते हुए रानी रश्मोनी एवेन्यू तक जाएगी।
टीएमसी सांसद और सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने हाई कोर्ट में कहा कि केवल मौखिक निर्देशों के आधार पर पश्चिम बंगाल की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने एक PIL दायर की है जिसमें लगभग 4,000 मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के राज्य के निर्देश को चुनौती दी गई है।
कल्याण बनर्जी ने कहा कि इससे पहले जस्टिस भगवती प्रसाद बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि अजान के समय लाउडस्पीकर का उपयोग शोर की लिमिट के अंदर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा डराने-धमकाने के माध्यम से सभी नीतियाँ लागू की जा रही हैं, इसलिए यह PIL दायर की गई है।















