Restrictions Near International Border: राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट घूमने पर रोक

जयपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के जिलों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और सीमा सुरक्षा बल
जयपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के जिलों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा सख्त आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, तस्करी को रोकना और घुसपैठ की घटनाओं को नियंत्रित करना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में शाम छह बजे से सुबह सात बजे तक बिना अनुमति घूमने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह कदम सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसके साथ ही, श्रीगंगानगर जिले में भी सीमा के तीन किलोमीटर के दायरे में शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी व्यक्ति के घूमने पर रोक लगाई गई है। यह आदेश स्थानीय निवासियों और किसानों के लिए भी लागू होगा, जिन्हें खेतों में काम करने या सिंचाई के लिए जाने के लिए बीएसएफ के अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों के आने-जाने और ठहरने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में दोनों जिला कलक्टरों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधियों की सूचना तुरंत निकटतम पुलिस थाने और बीएसएफ की चौकी में दें। इसके अलावा, प्रशासन ने स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने और किसी भी नए व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखने की सलाह दी है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी खतरा उत्पन्न न हो।

















