Mathura News: आरटीआई की 106 लंबित अपीलों का सात दिन में निस्तारण करें

मथुरा। उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी ने हाल ही में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिसमें सूचना का अधिकार (आरटीआई)
मथुरा। उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी ने हाल ही में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिसमें सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 के तहत राज्य सूचना आयोग में लंबित अपीलों और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी लंबित मामलों का समाधान अगले सात दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। इस बैठक में यह भी बताया गया कि सबसे अधिक 49 शिकायतें ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित हैं, जबकि अन्य विभागों से भी कई अपीलें लंबित हैं। यह कदम सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जो कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। जनसूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि आवेदक को समय पर सूचना नहीं मिलती है, तो वह प्रथम अपील कर सकता है।
राज्य सूचना आयुक्त ने बैठक में सभी विभागाध्यक्षों, जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण करें। जनपद में कुल 106 अपीलें और शिकायतें राज्य सूचना आयोग में लंबित हैं, जिनमें 49 ग्राम्य विकास विभाग, 40 राजस्व विभाग, 15 पुलिस विभाग और एक-एक समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं। आयुक्त ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी को अपने कार्यों में तत्परता दिखानी होगी। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने भी इस दिशा में अपने विचार साझा किए और कहा कि आरटीआई मामलों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए।















