Murder Case in Shamli: किसान की हत्या का राज छिपाने के लिए पिता और दो बेटों को उम्रकैद

शामली के कैराना क्षेत्र में एक किसान की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने एक पिता और उसके दो बेटों को दोषी ठहराया है। यह मामल
शामली के कैराना क्षेत्र में एक किसान की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने एक पिता और उसके दो बेटों को दोषी ठहराया है। यह मामला उस समय का है जब आरोपियों ने एक ग्रामीण की हत्या के बाद किसान विनोद की बलकटी से वार कर हत्या कर दी। न्यायालय ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उन पर एक लाख 46 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना के समय, किसान विनोद अपने बेटे लोमेश के साथ घर लौट रहे थे, जब आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला किया। इस घटना से डेढ़ घंटे पहले ही आरोपियों ने एक अन्य ग्रामीण पालेराम की हत्या की थी, जिसे विनोद ने देख लिया था। इस कारण से उन्होंने विनोद की हत्या की योजना बनाई।
घटना 3 जनवरी 2022 की रात को हुई, जब विनोद और लोमेश घेर से घर लौट रहे थे। तभी कृष्णपाल ने विनोद को पीछे से पकड़ लिया और उसके बेटे विवेक उर्फ केकड़ा ने बलकटी से उस पर ताबड़तोड़ वार किए। इस दौरान विशांत ने लोमेश पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया। घटना के बाद सभी तीनों आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। अगले दिन, मृतक के भाई यशपाल ने शामली कोतवाली में तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

















