Supreme Court grants Abhishek Banerjee permission for foreign travel: विदेश जाने की मिली अनुमति, शर्तें लागू

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (tmc) सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए तीन सप्ताह की विदेश यात्रा की अनुमति दी। यह अनुमति आंख के इलाज के लिए दी ग
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए तीन सप्ताह की विदेश यात्रा की अनुमति दी। यह अनुमति आंख के इलाज के लिए दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार किया, जिसमें विदेश यात्रा पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिषेक बनर्जी केवल अपने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर विदेश यात्रा करेंगे। इसके अलावा, उन्हें अपना पूरा यात्रा कार्यक्रम और ठहरने का पता जांच एजेंसी को उपलब्ध कराना होगा।
सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने याचिका का विरोध किया, यह कहते हुए कि बनर्जी के खिलाफ 16 मामले लंबित हैं और यह आशंका जताई कि वह विदेश जाने के बाद वापस नहीं लौटेंगे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि हर व्यक्ति को विदेश जाने और अपने इलाज का अधिकार है।
















