Supreme Court denies relief to Asaram: सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को राहत नहीं, अंतरिम जमानत देने से इनकार

जोधपुर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खराब से
जोधपुर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खराब सेहत को लेकर दी गई दलील के आधार पर अंतरिम जमानत का आदेश देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। जस्टिस एम.एम. सुन्दरेश और जस्टिस प्रसन्न वी. वराले की पीठ ने आसाराम की याचिका को पेंडिंग रखते हुए कहा कि यदि उनकी सेहत बिगड़ती है, तो वे दोबारा अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर संतोष जताया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि फिलहाल उनकी सेहत में कोई गंभीर समस्या नहीं है।
राजस्थान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि आसाराम ने हाईकोर्ट से 20 दिनों के पेरोल की मांग करते हुए अंतरिम जमानत की बात छुपाई। यह आरोप गंभीर है और इससे यह संकेत मिलता है कि आसाराम की तरफ से न्यायालय में दी गई जानकारी में पारदर्शिता की कमी है। फिलहाल उन्हें हाईकोर्ट से 20 दिनों की पेरोल मिली हुई है, जो कि एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है। अंतरिम जमानत की मांग पर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की जमानत याचिका पर फैसला करने के लिए AIIMS से विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी।
















