Unique Bail Condition: लूट के आरोपी को पांच पौधे लगाने की शर्त पर मिली जमानत

सोनीपत की अदालत ने एक अनोखी पहल के तहत एक लूट के आरोपी को जमानत देते समय पर्यावरण संरक्षण की शर्त लगाई है। इस आदेश के अनुसार, आरोपी करमवीर को सार्वजनिक स्थान पर
सोनीपत की अदालत ने एक अनोखी पहल के तहत एक लूट के आरोपी को जमानत देते समय पर्यावरण संरक्षण की शर्त लगाई है। इस आदेश के अनुसार, आरोपी करमवीर को सार्वजनिक स्थान पर स्थानीय प्रजाति के पांच पौधे लगाने होंगे और अगले दो वर्षों तक उनकी देखभाल करनी होगी। अदालत ने यह निर्देश दिया है कि आरोपी को इन पौधों की देखभाल के प्रमाण के रूप में उनकी तस्वीरें अदालत में प्रस्तुत करनी होंगी। यह निर्णय न केवल आरोपी की जमानत से संबंधित है, बल्कि यह समाज के प्रति जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोई ने यह आदेश बहालगढ़ थाना क्षेत्र में लूट और शस्त्र अधिनियम से जुड़े मामले में आरोपी की दूसरी नियमित जमानत याचिका स्वीकार करते हुए जारी किया। अदालत का यह कदम पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ समाज के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी देता है।
आदेश के अनुसार, आरोपी को पांच स्वदेशी पौधे लगाने होंगे और उनकी नियमित देखभाल करनी होगी। इससे न केवल पौधों का संरक्षण सुनिश्चित होगा, बल्कि यह पर्यावरण सुधार में भी योगदान देगा। आरोपी करमवीर के खिलाफ बहालगढ़ थाने में जून 2025 में लूट, आपराधिक षड्यंत्र और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने व्हाइट लिली रेजिडेंसी के पास शराब ठेके पर हथियार दिखाकर करीब 40 हजार रुपये की लूट की थी। अदालत में आरोपी की ओर से तर्क दिया गया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चालान पेश किया जा चुका है। इसके अलावा, मुख्य गवाह और शिकायतकर्ता ने अदालत में अभियोजन का समर्थन नहीं किया।
















