GST Relief for Businesses: नया E Way बिल नियम स्थगित

मुजफ्फरपुर से जागरण संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी से जुड़े कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की खबर आई है। सरकार ने ई-वे बिल प्रण
मुजफ्फरपुर से जागरण संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी से जुड़े कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की खबर आई है। सरकार ने ई-वे बिल प्रणाली में लागू होने वाले नए 'शिप टू जीएसटीएन' नियम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह नया नियम 1 अगस्त से लागू होने वाला था, लेकिन अब कारोबारियों को नई व्यवस्था के अनुसार तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। इस निर्णय से पूरे देश के व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इससे उन्हें अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने का अवसर मिलेगा।
प्रस्तावित नियम के अनुसार, जीएसटी पंजीकृत खरीदार को माल भेजते समय ई-वे बिल में जीएसटीएन दर्ज करना अनिवार्य था। यदि कोई कारोबारी ऐसा नहीं करता, तो ई-वे बिल जनरेट नहीं हो पाता। इसके अलावा, अपंजीकृत खरीदारों के मामले में ई-वे बिल बनाते समय यूआरपी कोड भरना आवश्यक किया जा रहा था। बिना सटीक जानकारी के बिल जनरेट करने पर रोक लगाने की योजना थी। व्यापारिक संगठनों का मानना था कि छोटे और मध्यम वर्ग के कारोबारी इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं, और उन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए समय की आवश्यकता थी।



















