Extortion Case in Ambedkarnagar: रंगदारी मांगने के आरोप में 8 लोग नामजद

अंबेडकरनगर में रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने छह नामजद समेत आठ आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है। आरोपितों म
अंबेडकरनगर में रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने छह नामजद समेत आठ आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है। आरोपितों में बस्ती, हरियाणा और महाराष्ट्र के लोग शामिल हैं। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब मालीपुर के सैरपुर उमरन निवासी सुरेंद्रनाथ पांडेय का भूमि विवाद न्यायालय में विचाराधीन था। सुरेंद्रनाथ ने भूमि का विक्रय अनुबंध किया था, जिसके चलते उन्हें रंगदारी का सामना करना पड़ा। गत 31 मई को, जब सुरेंद्रनाथ की भाभी, बच्चे और अन्य पारिवारिक सदस्य अकबरपुर के टांडा मार्ग स्थित देवांश पेट्रोल पंप पर थे, तभी बस्ती के रवींद्र मोहन पांडेय के साथ दो अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे। इस दौरान फोन पर एक व्यक्ति ने खुद को हरियाणा के गुरुग्राम पानीपत का बलदेव मोंगा और दूसरे ने मुकुल मोंगा बताया। इन दोनों ने फोन पर सुरेंद्रनाथ को डराने-धमकाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उनके पास राजनीतिक और आपराधिक स्तर पर बहुत ऊंची पहुंच है और किसी भी व्यक्ति का अपहरण कराया जा सकता है। इसके अलावा, उन्होंने जान से मारने और अपहरण कराने की धमकी भी दी।
आरोपितों ने सुरेंद्रनाथ पर दबाव डाला कि वे अपनी भूमि का बैनामा 50 लाख में कर दें। इसी दौरान रवींद्र मोहन पांडेय ने एक कथित नोटरी दस्तावेज भी दिखाया। आरोप है कि रवींद्र मोहन पांडेय, बृजमोहन पांडेय और आलोक पांडेय ने भूमि की बिक्री की दलाली के नाम पर तीन करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की। जब सुरेंद्रनाथ ने इसका विरोध किया, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। रवींद्र मोहन पांडेय ने खुद को पुलिस विभाग में दारोगा बताया, जिससे पीड़ित और भी डर गए। इस मामले में सुरेंद्रनाथ ने कोतवाल अकबरपुर और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।


















