Justice in Mohali: रोड रेज में युवक की हत्या के तीनों दोषियों को उम्रकैद

मोहाली में एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले में, जीरकपुर के समीप वर्ष 2019 में हुए रोड रेज के मामले में 43 वर्षीय कुलदीप सिंह उर्फ रोमी की हत्या के तीनों दोषियों को
मोहाली में एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले में, जीरकपुर के समीप वर्ष 2019 में हुए रोड रेज के मामले में 43 वर्षीय कुलदीप सिंह उर्फ रोमी की हत्या के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मोहाली की अदालत ने इस मामले में लगभग छह साल बाद फैसला सुनाते हुए गुरविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह और परविंदर सिंह को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न चुकाने की स्थिति में उन्हें छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी हरदीप सिंह रोमाणा ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि अदालत ने हत्या के अलावा रास्ता रोकने, मारपीट और धमकी देने के आरोपों में भी दोषियों को अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्याय की प्रक्रिया में कोई भी दोषी नहीं बचेगा।
घटना की जानकारी के अनुसार, 30 जून 2019 को पवन अपने दोस्तों कुलदीप सिंह उर्फ रोमी और निपुण जैन के साथ स्कोडा कार में पंचकूला से जीरकपुर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में गाजीपुर-सैनिया के पास एक फोर्ड फिगो कार में सवार लोगों ने उनकी गाड़ी के साथ अभद्रता और गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। जब कुलदीप ने इसका विरोध किया, तो दूसरी कार ने उनकी कार का रास्ता रोक लिया। इसके बाद अन्य तीन कारों में सवार आरोपित भी वहां पहुंच गए और उन्होंने कुलदीप को कार से बाहर खींचकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस हमले में कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही बेहोश हो गए।


















