Sikkim police custody incident: सिंगताम थाने में हिरासत में बंद आरोपित की संदिग्ध मौत

सिक्किम के सिंगताम पुलिस थाने में हिरासत में बंद एक आरोपित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक की पहचान पूर्णे दर्जी के रूप में हुई है, जो मादक पदार्
सिक्किम के सिंगताम पुलिस थाने में हिरासत में बंद एक आरोपित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक की पहचान पूर्णे दर्जी के रूप में हुई है, जो मादक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट), 1985 और सिक्किम एंटी ड्रग्स एक्ट, 2006 के तहत दर्ज मामले में पुलिस हिरासत में था। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने न्यायिक जांच के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है। घटना के समय लाकअप ड्यूटी पर तैनात तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपित को 24 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया गया था और उसे सक्षम न्यायालय ने 25 से 29 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा था। मंगलवार तड़के, उसे सिंगताम थाने के लाकअप में मृत पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को जानकारी दी और उन्हें शव देखने की अनुमति भी दी। इसके बाद पुलिस ने पूरे लाकअप परिसर को सील कर दिया। घटनास्थल का निरीक्षण मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राबदांग एसडीएम, मृतक के परिजन, स्वतंत्र गवाह, राज्य फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम, अपराध शाखा/सीआईडी के फोटोग्राफी दल और सिंगताम जिला अस्पताल के मेडिको-लीगल विशेषज्ञ की मौजूदगी में किया गया। इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा गया है।
पुलिस ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 194 के तहत पंचनामा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही धारा 196(2) के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक मजिस्ट्रियल जांच भी शुरू कर दी गई है। यह जांच पुलिस विभाग से पूरी तरह स्वतंत्र होगी। पुलिस ने घटना की सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को आयोग के निर्धारित 24 घंटे के भीतर भेज दी है और राज्य मानवाधिकार आयोग को भी मामले से अवगत कराया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम चिकित्सकों के एक बोर्ड द्वारा एनएचआरसी के दिशा-निर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय के डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में दिए गए निर्देशों के अनुरूप पूरी वीडियोग्राफी के साथ किया जा रहा है।



















