Acid Attack Case: एसिड अटैक के मामले में पीड़ित की पत्नी और दोषी साथी को सात साल की सजा

बांदा से एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय सामने आया है, जिसमें स्पेशल डकैती कोर्ट के न्यायाधीश गगन कुमार भारती ने एक एसिड अटैक मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति और उस
बांदा से एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय सामने आया है, जिसमें स्पेशल डकैती कोर्ट के न्यायाधीश गगन कुमार भारती ने एक एसिड अटैक मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति और उसकी पत्नी को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। यह मामला उस समय का है जब पीड़ित महेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी संतोषी और उसके साथी प्रधान गुप्ता के खिलाफ अपहरण और तेजाब डालकर जलाने का आरोप लगाया था। इस मामले में न्यायालय ने दोनों को दोषी पाया और उन्हें 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला घटना के लगभग छह साल बाद आया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उचित सजा का निर्धारण किया है।
महेंद्र कुशवाहा ने 31 अक्टूबर 2020 को देहात कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी संतोषी ने उन्हें पहले से सोची समझी साजिश के तहत बीमा का पैसा दिलाने के बहाने से हथौड़ा गांव ले गई। वहां पर जब उन्हें पैसा नहीं मिला, तो संतोषी ने अपने साथी प्रधान गुप्ता को बुलाया। दोनों ने मिलकर महेंद्र को बातों में उलझाया और फिर उसे लात मारकर गिरा दिया। इस दौरान संतोषी ने अपने साथी को तेजाब की बोतल दी, जिससे प्रधान गुप्ता ने महेंद्र के चेहरे पर तेजाब डाल दिया। इसके बाद दोनों ने उसे चार पहिया गाड़ी में डालकर चित्रकूट की ओर ले जाकर पुलिया के ऊपर से पानी में फेंक दिया।
















